प्रवेश हेतु छात्र-छात्रायें कॉलेज कार्यालय में रु0 100.00 जमा करके विवरणिका नियमावली सहित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
1. पिछली सभी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।
2. जन्मतिथि प्रमाण-पत्र (हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छायाप्रति) संलग्न करें।
3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप से संलग्न करें।
4. जाति प्रमाण पत्र (अनु० जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति) के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
5. पासपोर्ट साइज की 5 फोटो
6. जिन छात्रों ने अपनी अन्तिम परीक्षा उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा कानपुर विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी बोर्ड / विश्वविद्यलय से उत्तीण की हो तो प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) संलग्न करें
1. आवेदन पत्र स्वच्छ हस्तलिपि में हिन्दी/अंग्रेजी में भरें।
2. श्रेणी में आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक जैसी स्थिति हो अंकित किया जाये।
3. आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. हाईस्कूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
5. आवेदन पत्र भरकर संलग्न फोटो इस प्रकार प्रमाणित करें कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर आये।
1. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नियमानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र० से इण्टरमीडिएट परीक्षा या अन्य परिषद से समकक्ष परीक्षा पास छात्र/छात्रा इण्टरमीडिएट के विषयों के आधार पर ही स्नातक परीक्षा में प्रवेश ले सकता है।
2. विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय से प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष पास करने पर द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में विश्व विद्यालय एवं महाविद्यालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर प्रवेश ले सकता है।
3. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की अंक सूची व प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ दो पासपोर्ट आकार की फोटो लगाकर प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
4. यदि इण्टरमीडिएट पास करने के उपरान्त स्नातक में प्रवेश लेने के मध्य कहीं अध्ययन नहीं किया है तो उसका नोटरी शपथ पत्र देना होगा।
5. विद्यार्थी जो भी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय या बाद में प्रेषित करेंगे उसकी सत्यता का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी का होगा।
6. प्रवेश समिति के द्वारा प्रवेश की स्वीकृति पर छात्र कार्यालय में फीस जमा करके रसीद व परिचय पत्र प्राप्त करेगा ।
7. परिचय पत्र पर छात्र मुख्य अनुशासन अधिकारी के पास जाकर स्वयं एक सप्ताह के अन्दर परिचय पत्र पर हस्ताक्षर करायेगा।
8. परिचय पत्र व रसीद को पुस्तकालय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर अपना पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करेगा।
9. प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी का भी प्रवेश निरस्त कर सकता है।
10. महाविद्यालय का अनुशासन भंग करने वाले छात्र/छात्रा को महाविद्यालय से निष्काषित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा। निष्कासन की सूचना छात्र/छात्रा के अभिभावक को दे दी जायेगी।
11. महाविद्यालय परिसर में गुटका, पान मसाला आदि का सेवन वर्जित है।
1. किसी भी प्रवेशार्थी का प्रवेश तब तक पूरा नहीं माना जायेगा जब तक कि वह उस कॉलेज में जहाँ उसने पूर्व वर्ष में शिक्षा पाई है के प्रधानाचार्य/प्राचार्य द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा नहीं करता है यदि प्रपत्र 15 नवम्बर तक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो फीस जमा होने पर व परिचय पत्र होने पर भी प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
2. विकलांग प्रवेशार्थी को सक्षम अधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश वरीयता दी जायेगी ।
3. स्कालरशिप के लिये प्रवेशार्थी का आय व जाति प्रमाण पत्र की सत्यता उसी पर निर्भर है असत्य प्रमाण पत्र की जिम्मेदारी प्रवेशार्थी की होगी और उसके खिलाफ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. किसी भी प्रकार की राजकीय सहायता प्राप्त करने के लिये उन्हें बैंक में खाता खुलाना आवश्यक होगा।
5. किसी भी प्रवेशार्थी को जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होगा या आपराधिक मामलों में सजायाप्ता है प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।